e कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को खेती में उपयोग होने वाले महत्वपूर्ण कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2025 में इस योजना के अंतर्गत चयनित जिलों के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस बार स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप, पावर वीडर, क्लीनर-कम-ग्रेडर और फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर जैसे यंत्रों पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
सरकार ने 18 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। किसानों के आवेदनों के आधार पर जिलेवार लक्ष्य तय किए जाएंगे और उसके बाद लॉटरी प्रक्रिया से चयन किया जाएगा। इस योजना में किसानों को अधिकतम 50 हजार रुपये तक का अनुदान मिलने का प्रावधान है।
योजना का लाभ लेने की पात्रता
योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो कुछ शर्तों को पूरा करते हैं। इसमें मुख्य रूप से यह आवश्यक है कि किसान मध्यप्रदेश का निवासी हो और उसके नाम पर ट्रैक्टर पंजीकृत हो। इसके अलावा ऐसे किसान जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में इन यंत्रों पर किसी भी योजना के अंतर्गत सब्सिडी ली है, वे पुनः पात्र नहीं होंगे।
कृषि यंत्रों पर मिलने वाली सब्सिडी
सरकार विभिन्न यंत्रों पर वर्गानुसार अलग-अलग दर से सब्सिडी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए स्वचालित हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम 41 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है, जबकि सामान्य वर्ग के किसानों को लगभग 32 हजार 800 रुपये का लाभ मिलता है। पावर वीडर पर सभी वर्गों के किसानों को 40 हजार से 60 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है। क्लीनर-कम-ग्रेडर पर किसानों को लगभग 80 हजार से एक लाख रुपये तक का लाभ मिलता है, जो यंत्र की लागत का 40 से 50 प्रतिशत होता है। इसी तरह फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर पर एससी और एसटी किसानों को अधिकतम 50 प्रतिशत यानी 40 हजार रुपये और अन्य वर्गों के किसानों को 40 प्रतिशत यानी लगभग 32 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती है।
हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर – बूम टाईप
- SC/ST व महिला किसानों को: अधिकतम ₹41,000
- सामान्य वर्ग के किसानों को: लगभग ₹32,800
पावर वीडर
- सभी वर्गों के किसानों को: ₹40,000 से ₹60,000 तक
क्लीनर-कम-ग्रेडर
- किसानों को ₹80,000 से ₹1,00,000 तक (40%–50% लागत का अनुदान)
फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर
- SC/ST किसानों को: 50% यानी ₹40,000
- अन्य वर्गों को: 40% यानी ₹32,000
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इनमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, जाति प्रमाण पत्र, बी-1 की प्रति, बिजली कनेक्शन का प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और सक्रिय मोबाइल नंबर शामिल हैं। इन सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
कहां और कैसे करें आवेदन?
योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी तरह ऑनलाइन कर दी गई है। किसान भाई ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल (https://farmer.mpdage.org) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर पहले से चालू है। आवेदन के दौरान आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) आवश्यक है और इसके लिए फिंगरप्रिंट आधारित L1 पंजीकृत डिवाइस का उपयोग किया जाता है। यदि किसान के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वह नजदीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क या सीएससी सेंटर पर जाकर भी आवेदन कर सकता है।
डिमांड ड्राफ्ट की राशि
आवेदन के समय किसानों को धरोहर राशि के रूप में डिमांड ड्राफ्ट जमा करना अनिवार्य है। विभिन्न यंत्रों के लिए अलग-अलग राशि तय की गई है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस स्प्रेयर के लिए 5 हजार रुपये, पावर वीडर के लिए 3100 रुपये, क्लीनर-कम-ग्रेडर के लिए 3000 रुपये, फ़र्टिलाइज़र ब्रॉडकास्टर के लिए 5500 रुपये और स्वचालित रीपर के लिए 3300 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। बिना डिमांड ड्राफ्ट जमा किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
आवेदन की अंतिम तिथि और नवीनतम अपडेट
कृषि यंत्रों के लिए आवेदन की अंतिम तिथियां समय-समय पर बदली जाती हैं। हाल ही में मिनी दाल मिल यंत्र के आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी गई है और इसकी लॉटरी प्रक्रिया 28 अगस्त 2025 को की जाएगी। अन्य यंत्रों के लिए पूर्व निर्धारित शर्तें और समयसीमा यथावत रहेंगी।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क
यदि किसी किसान को योजना से संबंधित अधिक जानकारी चाहिए तो वह अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी विभाग या उप संचालक कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा किसान सीधे संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, भोपाल से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यालय ऑफिस कॉम्प्लेक्स, बी ब्लॉक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास स्थित है। यहां संपर्क के लिए दूरभाष क्रमांक 0755-4935001 और 0755-4935002 उपलब्ध हैं। साथ ही ईमेल के माध्यम से dbtsupport@crispindia.com पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
क्या बिना ट्रैक्टर वाले किसान आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम पर ट्रैक्टर पंजीकृत है।
आवेदन कहां करें?
किसान सीधे e-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
क्या सब्सिडी की राशि हर जिले में समान है?
नहीं, राशि वर्ग और यंत्र के अनुसार अलग-अलग है।













